18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, सिटिजन जर्नलिज्म के अंतर्गत अपनी कोई रिपोर्ट शामिल करने के लिए, अपने अभिभावक या संरक्षक की आज्ञा की लिखित प्रतिलिपि भी रिपोर्ट के साथ ही शामिल करनी होगी. अवयस्क बच्चों की सिटिजन जर्नलिज्म रिपोर्ट के साथ, अभिभावक या संरक्षक की आज्ञा की प्रतिलिपि ना संलग्न होने पर, उनकी रिपोर्ट पर कोई विचार नहीं किया जाएगा. जागरण समूह या इससे जुड़े किसी भी अन्य संगठन(मातृ संगठन, सब्सिडियरीज, प्रभाग या संबद्ध उपक्रम) के कोई भी कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्य और संबंधी(रिश्तेदार) सिटिजन जर्नलिज्म के तहत अपनी रिपोर्ट शामिल करने के लिए अर्ह नहीं होंगे.